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9 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य: डीएफओ

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जौनपुर (संवाददाता) । शासन के  निर्देशानुसार जिले में 9 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है । शासन काम योजना बनाकर वन विभाग द्वारा स्वंय के संसाधनों से वन, गैर वन भूमि पर करना संभव नहीं होने के कारण अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त कर संपादित करना सुनिश्चित हुआ है। इस वर्ष वन विभाग द्वारा कैबिनेट हेतु प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर शासन से तीन नयी योजना स्वीकृत हुई है । उक्त बातें डीएफओ एपी पाठक ने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना क्रियान्वयन वन एवं वन्य जीव विभाग , मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन वृक्षारोपण योजन का ग्राम्य विकास विभाग, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जाना है। सामुदायिक वानिकी योजना एवं कृषक वृक्षधन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम प्रधान के द्वारा चयनित किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार की भूमियों पर वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि यूनिटों मे दी जाएगी , कार्य के एक यूनिट के अनुसार सामुदायिक भूमि पर एक हेक्टेयर में 625 पौधे, सार्वजनिक परिसर में एक या एक से अधिक परिसर में 200 सौ पौधे, सड़क  के दोनों किनारों पर एक किलोमीटर मे 200 पौधे, नहर के दोनों किनारों पर एक किलोमीटर में 400 पौधे , खेत की मेड़ पर डेढ़ किलोमीटर में 200 पौधे तथा इसके अतिरिक्त विगत वर्ष के रोपण के सापेक्ष पौधरोपण का लक्ष्य दो दशमलव एक गुना अधिक निर्धारित किया गया है । विगत वर्ष में 26,6000 पौधरोपण किया गया था, इस वर्ष 558600 पोधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है ,जो सामाजिक वानिकी योजना के तहत 32350 प्राविधानित है। मनरेगा योजना के तहत 265000 स्वीकृत है तथा कैम्पा योजना के तहत 266044 प्रावधानित है । इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा पुरोधानित है। सब मिशन आन  एग्रोफोरेस्ट्री  योजनान्तर्गत कार्य कराया जाएगा ,जिसमें विकास खण्ड के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाएगा जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषक 50 प्रतिशत , महिला लाभार्थी 30 प्रतिशत तथा एससीपी  व टीएसपी 24 प्रतिशत होगें, जिसमें केन्द्र द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य द्वारा 40 प्रतिशत का अनुदान  दिया जाएगा । चयनित कृषकों को 50 प्रतिशत रोपण संख्या के आधार पर प्रथम वर्ष 40 प्रतिशत ,द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत , तृतीय वर्ष 20 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ष 20 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा ।

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