Breaking News
election

बिना अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे केबल ऑपरेटर

election

भोपाल । लोकसभा निर्वाचन 2019 में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। केबल ऑपरेटर बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लडऩे वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चौनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे 3 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी को सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से विज्ञापन की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड भी किया जा सकता है और उपकरण, सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जायेगी।

Check Also

MegaPari Casino – Mobil Bahis Deneyimi Baslasın!

Content Müşteri Hizmetleri Megapari Casino İncelemesi: Türkiye’deki Oyuncular İçin Kapsamlı Bir Değerlendirme Megapari’de bulunan slot …

2 comments

  1. I just like the helpful information you provide in your articles

  2. I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *