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स्कूली बच्चों को दी यातायात नियमों की जानकारी

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हरिद्वार (संवाददाता)। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा ट्राफिक पुलिस हरिद्वार, सीपीयू हरिद्वार एम् जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सोजन्य से ऋषिकुल मोड़ हरिद्वार पर अचीवर पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार के बच्चो के साथ यातायात नियमो की जानकारी साझा की स्कूल के बच्चो ने देखा कि सीपीयू ट्राफिक पुलिस किस तरह ट्राफिक को कंट्रोल करती है किस प्रकार चालान काटती है चालान काटने की प्रक्रिया भी बच्चो को समझायी उपरोक्त कार्यशाला मे जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला, परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी, एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सीपीयू इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, एम् हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि ये प्रायोगिक कार्यशाला बच्चो को प्रत्यक्ष रूप से दिखने के उदेश्य से कराई गई है इस प्रयोग से बच्चे ट्राफिक के बारे मे विस्तार से समझेगे मिगलानी ने बच्चो को बताया कि सिग्नल्स दो प्रकार के होते है मेनवल एम् इलेक्ट्रॉनिक सिगनल्स मेनवल सिगनल्स मे ट्राफिक पुलिस इंडिकेशन दे कर ट्राफिक कंट्रोल करती है और इलेक्ट्रॉनिक सिगनल्स तीन प्रकार के होते है रेड, येल्ल्लो एम् ग्रीन जिसमे रेड का मतलव रुकना, येल्ल्लो का मतलब देखना और ग्रीन का मतलब चलना होता है इन सिगनल्स कि अनदेखी करने पर मोटर अधिनियम के अंतगर्त दंडनीय अपराध है इन को दीखते ही उनका पालन करना चाहिये। ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सीपीयू इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, ने छात्राओ को ट्राफिक के नियमो की जानकारी दी उन्होंने छात्राओ को एल्कोहल मीटर के बारे मे बताया की उसके द्वारा व्यक्ति का टेस्ट कैसे होता है उन्होंने बताया कि वाहन चलते वक्त नशा कभी नहीं करना चाहिये नाशे से हमारी इन्द्रिया काम नहीं करती जिससे हम वाहन हो सहती तरीके से नहीं चलापाते नशे से वाहन चलने से न केवल चालक कि जान को खतरा होता है बल्कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति को भी नुकसान पहुचता है मोटर अधिनियम मे ये एक दंडनीय अपराध है। एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि वहान को सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले चालक के पास ड्राइविंग लिसेंस होना आवश्यक है बिना लिसेंस के वहान चलाना कानूनी जुर्म है, लाइसेंस प्राप्त करने कि कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है लिसेंस का आवेदन ऑनलाइन द्वारा किया जाता है लिसेंस व्यक्ति खुद बनवा सकता है किसी दलाल कि जरुरत नहीं होती इसी प्रकार वाहन का रजिस्ट्रेशन हेतु भी त्ज्व् दफ्तर जाकर व्यक्ति खुद करा सकता है वह पर हर प्रकार कि मदद कि जाती है। सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि नशे में वाहन चलने एम् मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस तीन महीने के लिये रद भी किया जा सकता है। जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला एम् परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी ने छात्र छात्रों को सावधानी से वाहन चलने कि नसीहत दी उन्होंने बताया कि वाहन चलते वक्त कभी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिये, मोबइल फोन का प्रयोग भी वाहन चलाते वक्त काफी हानिकारक होता है। उपरोक्त शिविर की स्कूल के प्रिंसिपल एम् टीचर्स ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है। कार्यक्रम का संचालन विनायक गोड द्वारा किया गया समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक विनायक गोड ने शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गौतम द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया उपरोक्त शिविर मे समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चैधरी, नितिन गौतम, डॉ विशाल गर्ग, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चैधरी, पीके श्रीवास्तव,विनायक गौड़, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, सुनीता शर्मा, विकास प्रधान, विकास चैधरी, शिवानी विनायक गौड़, रानी सिंह, परमेश्वर राठोर, नितिन चैहान, मोहित चैधरी, सिद्धार्थ परधन, विनीत चैहान एम् अमित चैधरी आदि उपस्थित थे। 

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