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चैक बाउंस के आरोपी को छह माह की जेल व आठ लाख जुर्माना

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नई टिहरी (संवाददाता)। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छह माह कारावास व आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी काशीराम जुयाल की ओर से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया गया था। अधिवक्ता प्रेम सिंह बिष्ट व जयवीर सिंह रावत ने बताया कि उनके क्लाइंट सौड़ उप्पू निवासी काशीराम जुयाल से बालमा गांव निवासी जयपाल सिंह नेगी ने चंबा में दुकान देने के लिए सात लाख 20 हजार रुपये लिए थे। लेकिन आरोपी ने दुकान न देते हुए उक्त धनराशि का चेक काशीराम को दिया, जो कि बाउंस हो गया। चेक बाउंस के मामले में वादी काशीराम ने अदालत में केस दर्ज कराया। इस क्रम में अधिवक्ताओं के तर्कों व अभिलेखों को सही पाते हुए सिविल जज(सीडि.) प्रथम श्रेणी संदीप कुमार ने आरोपी जयपाल सिंह को छह माह की सजा के साथ ही आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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