देहरादून (संवाददाता)। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी अजहर को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 70 हजार का लगाया जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कक्षा नौ में पढऩे वाली नेपाली मूल की छात्रा का शव दो जनवरी 2016 को त्यूणी के रोटा खड्ड बैंड के पास पेड़ से लटकता मिला था। उसकी पहचान होने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि एक जनवरी को किशोरी को पेशे से ड्राइवर मोहम्मद अजहर उर्फ अंट्रे पुत्र अहमद अली खान निवासी अंबाड़ी, डाकपत्थर के साथ मोटरसाइकिल पर त्यूणी की ओर जाते देखा गया था। पुलिस जब अजहर के घर पहुंची तो वह फरार मिला। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि वारदात में एक नाबालिग भी शामिल था। काफी तलाश के बाद अजहर को पांच जनवरी 2016 को हिमाचल के सिरमौर जनपद के बागरण कस्बे से दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि किशोरी को वह जानता था और त्यूणी घुमाने के बहाने उसे साथ लेकर गया और दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने और घरवालों को यह बात बता देने के भय से उसकी हत्या कर दी और शव को उसकी ही चुन्नी से बांधकर पेड़ से लटका दिया, जिससे लोगों को लगे कि उसने खुदकुशी की है।
