चेन्नई : पुलिस ने 71 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय पोती को गर्भवती करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कालीकुरुची जिले के थिरुकोइलूर से गिरफ्तार किया। इस मामले में भ्रूण को गिराने में उसकी सहायता करने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 15 वर्षीय पोती और उसका छोटा भाई दादा के साथ रह रहे थे। महिला पुलिस के अनुसार पिछले तीन वर्षों से लड़की का यौन शोषण किया जा रहा था। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने थिरुकोइलूर के ग्राम अधिकारी को सूचित किया, जिन्होंने सभी महिला पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने उसे और उसकी दो महिला सहयोगियों एक सेवानिवृत्त महिला नर्स और एक अन्य महिला के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उस पर धारा 6 (गंभीर भेदन यौन हमले के लिए सजा), 5 (गंभीर भेदन यौन हमला), 5 (जे) (जो कोई भी बच्चे पर यौन हमला करता है), 5 (जे) ( दो) (बच्चे को गर्भवती बनाता है यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप), और 17 (उकसाने की सजा) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत आरोप लगाया है।
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