कोल्हापुर । मां की हत्या कर उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर खाने के दोषी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने दोषी को यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार दोषी शख्स ने अपनी शराब के लिए पैैसे न देने पर मां की हत्या कर दी थी। यही नहीं उसके बाद मां के शव के कई टुकड़े किए और उसे खा भी लिया था। ऐसे कलयुगी बेटे को अदालत ने सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। हालांकि अभी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अतिरिक्त सेशन जज महेश कृष्णाजी जाधव ने 35 साल के सुनील राम कुचकोरवि को आईपीसी की धारा 302 के तहत मां की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कोल्हापुर पुलिस की जांच को सही करार दिया, जिसमें कहा गया था कि सुनील ने शराब के लिए रुपये न मिलने के चलते अपनी 63 वर्षीय मां यलम्मा रामा की हत्या कर दी थी। सुनील ने 28 अगस्त, 2017 को इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था, जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी। हत्या के बाद सुनील ने मां के शव के कई टुकड़े किए और उनमें से कई को फ्राई करके खा गया था।
सरकारी वकील विवेक शुक्ला ने कहा कि हमने अदालत से सजा-ए-मौत की मांग की थी। ऐसे क्रूरतम हत्या के मामलों में पहले भी मौत की सजाएं दी गई हैं। उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी और फिर शव के साथ वे हरकतें कीं, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मामले की जांच करने वाले इंसपेक्टर एसएस मोरे ने डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए पड़ताल की थी।
मां की क्रूर हत्या करने के बाद भी सुनील यही नहीं थमा था। इसके बाद उसने अपनी मां के शरीर से दिल निकाला और उसकी चटनी बनाकर खा गया था। नरभक्षी जैसे इस हरकत से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने बताया था कि सुनील ने अपनी मां के शरीर को कई टुकड़ों में काटा था और उसकी आंतें एवं दिल निकाल लिया था। यहां तक कि उसने दिल को पीसकर चटनी के साथ मिला लिया था और उसे खा गया था। सुनील के घर से निकलने पर पड़ोसियों ने उसके हाथ खून से रंगे देखे तो लोगों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई।
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