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बंदियों के साथ उनके परिजनों को भी कानूनी सहायता उपलब्ध होगी: अशोक

नई टिहरी (संवाददाता)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों के साथ उनके परिजनों को भी कानूनी सहायता उपलब्ध करायेगा। इसके लिए बंदियों व उनके परिजनों के लिए कानूनी सहायता अभियान शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सीनियर डिविजन अशोक कुमार ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बंदियों व उनके परिजनों के लिए कानूनी सहायता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 1 मई से 31 मई तक बंदियों से फार्म भरवाये जा रहे हैं। द्वितीय चरण में 1 जून से 31 जुलाई तक बंदियों के परिजनों से दूरभाष के जरिये संपर्क कर उनकी समस्या अनुसार कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कई बार परिवार का कमाऊ सदस्य जेल चला जाता है। जिससे परिजनों के समक्ष उसे न्याय दिलाने के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के मद्देनजर विधिक सेवा प्राधिकरण कोई भी व्यक्ति गरीबी, अशिक्षा व आर्थिक कारण से न्याय से वंचित न रहे। इसके लिए प्रयासरत है।

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