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स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन हेतु नियुक्त सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यो का दिया गया प्रशिक्षण

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चमोली उत्तराखंड से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन हेतु नियुक्त सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया तथा उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। जिले में सदस्य जिला पंचायत के 26, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 246, ग्राम प्रधान के 610, सदस्य ग्राम पंचायत के 4356 पदों पर निर्वाचन होना है, जिसके लिए 638 मतदान केन्द्र एवं 653 मतदेय स्थल बनाए गए है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के 09 विकासखण्डों में तीन चरणों में निर्वाचन संपन्न किया जाना है। पहले चरण में 05 अक्टूबर को जोशीमठ, दशोली व घाट, दूसरे चरण में 11 अक्टूबर को कर्णप्रयाग, पोखरी व गैरसैंण तथा तीसरे चरण के तहत 16 अक्टूबर को नारायणबगड, थराली व देवाल विकासखण्ड की सभी ग्राम पंचायत में निर्वाचन होने है। उन्होंने सभी आरओ एवं एआरओ को अपने क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सौंपे गए दायित्वों एवं कत्र्तव्यों का पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए है। जिला मजिस्ट्रेट ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सभी आरओ को ब्लाक स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित करने, आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने, चैक लिस्ट के अनुसार नामांकन प्रपत्र जमा कराने, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सावधानी से जाॅच करने तथा किसी भी प्रकार की शंका या समस्या होने पर तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए है, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी एसडीएम को आरओ कार्यालय के आसपास धारा-144 भी लागू करने के निर्देश दिए। सीडीओ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हंसादत्त पांडे ने सभी रिटर्निंग आफिसरों को अपने क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों पर निर्वाचन से पूर्व बिजली, पानी, शौचालय सहित मतदान हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, संवदेनशील व अति संवेदनशील स्थलों सूची तैयार करने, मतदान पार्टियों को सुरक्षित मतदेय स्थलों तक पहुॅचाने एवं मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों को स्ट्राॅग रूम में सुरक्षित ढंग से रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता एमएस बर्निया ने सभी आरओ एवं एआरओ को अपने क्षेत्रान्तर्गत आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आत्म प्रकाश डिमरी, मास्टर ट्रेनर मनोज तिवारी तथा कैलाश चन्द्र पंथ ने सभी आरओ व एआरओ को निर्वाचन के दौरान उनके दायित्वों एवं कत्र्तब्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्रपत्रों की जाॅच, नाम वापसी, नाम निर्देश पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि, अधिकतम व्यय सीमा, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन, मतपत्रों, निर्वाचन दस्तावेजों एवं मतदाता की पहचान संबधी दस्तावेजों की जानकारी दी गई और सभी शंकाओं का समाधान किया गया। बताया गया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए मतपत्र सफेद, ग्राम प्रधान के लिए हरा, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला तथा सदस्य जिला पंचायत कि लिए गुलाबी रंग का रहेगा। ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान के मतपत्र एक पेटी तथा क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र दूसरी पेटी में डाले जाएगें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के घर में शौचालय होना अनिवार्य है। सामान्य अभ्यर्थी को 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा तथा एससी, एसटी व महिला अभ्यर्थी के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान न हो और उस पर किसी प्रकार का वाद या सरकारी संपत्ति के गबन का दोषी नही होना चाहिए। इस दौरान एसडीएम बुशरा अंसारी, एसडीएम देवानंद शर्मा सहित सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आॅफिसर उपस्थित थे।

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