हरिद्वार (संवाददाता)। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता ”खेल महाकुंभ 2018ÓÓ का आयोजन राज्य में खेलों का वातावरण सृजित करने, युवा एवं आम जन का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ाने हेतु किये जा रहे। खेल महाकुम्भ में खेलों के प्रति रूचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के खिलाडिय़ों के साथ-साथ दिव्यांग खिलाडिय़ों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु राज्य में खेलों का माहौल सृजित करने एवं युवाओं को (ई-कल्चर से पी-कल्चर) इलेक्ट्रोनिक्स संस्कृति से प्ले ग्राउण्ड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के लिए होने वाले खेल महाकुम्भ को लेकर जिलाधिकारी दीपक रावत ने कलेक्टेऊट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक ली। खेल महाकुंभ 2018 में युवा कल्याण विभाग द्वारा 12 खेल विधाओं (कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, वॉलीबाल, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबिल-टेनिस, वाईचंड़ों, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूड़ो, हैण्डबॉल) का निर्धारिण विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आयु-वर्गों में किया गया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया कि अंडर -14 आयु वर्ग में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी का का जन्म 01 जनवरी 2005 के पश्चात्, अंडर -17 आयु में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी का का जन्म 01 जनवरी 2002 पश्चात् तथा अंडर -19 आयु वर्ग में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी का का जन्म 01 जनवरी 2000 19-25 (महिला वर्ग) में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी का का जन्म 01 जनवरी 1994 के पश्चात हुआ हो। दिव्यांग वर्ग -प्रतिभागी हेतु 1. ब्लांइड (टी-11 पूर्णदृष्टिहीन हेतु एवं टी-13 (03 से 06 मीटर की दृष्टिबाधिता हेतु), 2. मूक बधिर 3. आर्थो (लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब तथा व्हील चेयर/स्पाइनल)। अंडर 14, 17 एवं 19 के खिलाडी निम्न आयु वर्ग से उच्च आयु वर्ग में प्रतिभाग कर सकते हैं, परन्तु किसी आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी किसी अन्य आयु वर्ग में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित नगर पंचायत कार्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, जूनियर हा0 स्कूल, उच्चतर माध्यमिक वि0, प्राथमिक वि0 के प्रधानाचार्य, व्यायाम शिक्षक, महिला संगठिका, हल्का सरदार/ब्लॉक कमाण्डर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आदि के माध्यम से पंजीकरण फार्म वितरण एवं प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। एक खिलाडी को केवल एक ही आयु-वर्ग में पंजीकृत किया जाएगा। विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षाधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी कार्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, पब्लिक स्कूल के व्यायाम शिक्षक व प्रधानाचार्य, सूचना विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, महिला संगठिका, ब्लॉक कमाण्डर आदि के माध्यम से पंजीकरण फार्म वितरण एवं प्राप्त करने के कार्य किया जाएगा। जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी, जिला क्रीडा अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक, व्यायाम प्रशिक्षक, युवा कल्याण, उप क्रीडाधिकारी, खेल प्रशिक्षक, जिला मुख्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, पब्लिक स्कूल के व्यायाम शिक्षक व प्रधानाचार्य के माध्यम से पंजीकरण फार्म वितरण एवं प्राप्त करने के कार्य किया जाएगा।
पंजीकरण प्रपत्र विभागीय वेबसाइट से भी प्राप्त किये व भरे जा सकते हैं।
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