Breaking News
sp 876754

हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

sp 876754

पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कहा
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की 25 वर्षीय पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के चार आरोपियों को तेलंगाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ मार गिराने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। कोर्ट 18 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इसकी भी जांच करेगी कि तेलंगाना हाईकोर्ट किसकी निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। मामले के चारों आरोपियों को छह दिसंबर को मुठभेड़ में मार दिया गया था। याचिकाकर्ताओं जी.एस. मणि और प्रदीप कुमार यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराने और फिर सीबीआई, एसआईटी, सीआईडी या किसी अन्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की टीम से मुठभेड़ की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना पुलिस द्वारा किए गए हैदराबाद मुठभेड़ मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह हैदराबाद मुठभेड़ की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रस्ताव देता है। कोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में आगे की सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। कोर्ट का कहना था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले में संलिप्त है, इसलिए वह इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, जो दिल्ली में रहकर ही घटना की जांच करेगा। गौरतलब हो कि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के लिए वकील जी एस मणि के अनुरोध का संज्ञान लिया था। मणि ने कहा था कि इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

Check Also

Spaceman ile yüksek oranlı uzay yolculuğu

Content Bu lisans, platformun birçok ülkede yasal olarak faaliyet göstermesine olanak tanır. Başka bir deyişle, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *