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नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के मसौदे को मंजूरी देते हुए आपके 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने का रास्ता साफ कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के आरबीआई रूल्स 2009 में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया था। अब नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले नियमों के अनुसार, सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपये के गंदे, पुराने या कटे, फटे नोट बदल सकें। नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे-फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई संसोधन नहीं किया था। अब नए संसोधन में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। दो हजार रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद जारी किये गए थे, जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर बेहद परेशान थे कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे थे। लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी। 2000 का नोट जारी हुए करीब डेढ़ साल से ज्यादा हो गए हैं। 2000 और 200 के नोटों का भी रंग उतरने, कटने-फटने के बाद कई शहरों में शिकायतें आई थीं कि बैंक इन्हें नहीं बदल रहे हैं। बैंकों का कहना था कि उनके पास आरबीआई से इसकी इजाजत ही नहीं है। इससे छोटे-बड़े सभी कारोबारी परेशानी झेल रहे थे।
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