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कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में न हो व्यवधान: मुख्यमंत्री श्री बघेल

किन्हीं कारणों से निजी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को शासकीय स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश

निजी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की जानकारी जुटाने स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश
    

 

CM BHUPESH BAGHEL 5657

रायपुर (जनसंपर्क विभाग) । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में कोई व्यवधान नही होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि -समाचार वेबसाइटों में कुछ ऐसे समाचार आ रहे है कि अनेक विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से निजी स्कूलों को छोड़ रहे है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि इस बात का प्रयास करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में व्यवधान न हो। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जाए, जो पिछले वर्ष तक उस निजी स्कूल में पढ़ रहे थे परन्तु किसी भी कारण से उन्होंने इस वर्ष उस निजी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है या फिर प्रवेश लेने के बाद उस निजी स्कूल को छोड़ दिया है।

     सूची में विद्यार्थियों के नाम के साथ उनके पालकों के नाम, पते और संभव हो तो मोबाइल नम्बर भी प्राप्त किए जाएं। इन विद्यार्थियों के पालकों के साथ सम्पर्क करके उन्हें पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाए। कक्षा पहली से 10वीं तक के लिए इन बच्चों से प्रवेश के समय टी.सी. अथवा पूर्व कक्षा की अंक सूची की मांग न की जाए और उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाए।
     इसी तरह कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए बच्चों से रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए। कक्षा 12वीं में प्रवेश देने के लिए भी बच्चों से बोर्ड परीक्षा का रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए और यह देख लिया जाए कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की हो। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु टी.सी. की मांग न की जाए। इस कार्यवाही को आगामी 15 दिनों में पूरा कर संचालनालय को अवगत कराने को कहा गया है।

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