– पहली बार पांच सौ रुपये, दूसरी बार सात सौ रुपये और तीसरी बार एक हजार रुपये का जुर्माना
देहरादून । उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 की संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव स्वास्थ्य डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने अधिसूचना जारी की है। पिछले साल राज्य महामारी कोविड नियमावली में मास्क न पहनने पर पहली बार में दो सौ रुपये, दूसरी बार में पांच सौ रुपये, तीसरी बार में एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। अब सरकार ने फिर कोरोना संक्रमण रोकने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की है। संशोधित नियमावली में पहली बार पांच सौ रुपये, दूसरी बार सात सौ रुपये और तीसरी बार एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस की ओर से बिना मास्क पहन कर घूमने वालों का चालान कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी।