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पुलिस की बड़ी कार्यवाही : अवैध देह व्यापार के चलते सूर्य होटल हुआ सीज़

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अर्जुन सिंह भण्डारी

 विकासनगर: सहसपुर थाना क्षेत्र स्थित सूर्य होटल गैर कानूनी देह व्यापार अपराध व अवैध सराय के चलते आज पुलिस द्वारा बंद करवा दिया गया। होटल के मालिक , होटल मेनेजर व दो ग्राहक बीती 27 फरवरी को पुलिस द्वारा होटल में रंगे हाथो पकडे जाने के बाद से ही पुलिस हिरासत में जेल में बंद है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहसपुर पुलिस को क्षेत्र स्थित सूर्य होटल द्वारा होटल में अवैध तरीके से लड़कियों से जिस्म फिरोशी करवाने की शिकायते आ रही थी। पर कोई भी थानाध्यक्ष इस बाबत कोई सख्त रुख अख्तियार नहीं कर पा रहा था और न ही होटल के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही की गयी जबकि साल 2014 व 2015 में होटल का मालिक करण सिंह राणा पुत्र साहब सिंह निवासी धर्मवाला इस अपराध में जेल जा चूका है। पर फिर भी पुलिस इस बाबत सख्त कदम न उठा सकी। परंतु बीते कुछ महीनों पहले सहसपुर थाना के नए थानाध्यक्ष नरेश सिंह राठौड़ को सूर्य होटल के खिलाफ स्थानियों द्वारा देह व्यापर की शिकायतें मिली तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस बल के साथ 27 फरवरी को होटल में छापा मारा जिसमें उन्होंने होटल से दो अभियुक्तों को लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने मौका-ए-वारदात से होटल मालिक करण सिंह राणा, होटल मैनेजर अनुज व ग्राहक आशीष भट्ट और मनीष बर्तवाल को गिरफ्तार किया। इस दौरान ने पुलिस ने होटल से दो युवतियों को भी छुड़ाया व उन्हें उनके अभिभावकों को सौप दिया था। तहकीकात में पुलिस द्वारा करण सिंह के साल 2014 व 2015 में भी देह व्यापर के अपराध में जेल जाना पाया गया। पुलिस कार्यावाही के

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चलते उन्हें देह व्यापार अधिनियम एवम् 370 भादवि में जेल भेज गया और फ़िलहाल सभी अभियुक्त जेल में ही है। सहसपुर थानाध्यक्ष ने इस मामले में जब होटल की जाँच कि तो पुलिस ने पाया कि उक्त होटल में 07 कमरे है और उनमे यात्रियों को ठहराकर हिरासत में रखी गई लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराया जाता था एवम उक्त होटल सराय एक्ट में पंजीकृत भी नही होना पाया गया जिस पर थाना सहसपुर से विस्तृत जांच रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजी गयी जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिला अधिकारी से बात की गयी जिसके फलस्वरूप सहसपुर थाना पुलिस व उप जिलाधिकारी विकासनगर द्वारा दो अप्रैल को लिखे पत्र में नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी मजिस्ट्रेट (सराय एक्ट) देहरादून के आदेश पत्र संख्या : 610/सराय एक्ट /कार्यवाही /2017 -18 में आज होटल को नियमानुसार सील कर दिया गया।

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