रायपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसान अब ३१ जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष २०२१ में फसल बीमा की आखिरी तारीख १५ जुलाई २०२१ निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब ३१ जुलाई कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सूबे में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी और अऋणी कृषक जो भू-धारक और बटाईदार हैं, वो योजना में शामिल हो सकते हैं। जोखिम यथा च्फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान’ को योजना में प्रावधानित किया गया है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने के लिए इच्छुक कृषक फसल बीमा के लिए ३१ जुलाई २०२१ तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
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