Breaking News
suprime court

कोरोना मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवाओं का उचित मूल्य तय करें

-सुप्रीम कोर्ट का राज्यों का आदेश

suprime court

नईदिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं की ओर से ज्यादा चार्ज की मांग पर चिंता जाहिर की है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाएं। बता दें कि देश के कई हिस्सों में मरीजों ने समय पर एंबुलेंस ना मिलने और उसके अधिक किराए को लेकर शिकायत की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिजऱ जारी की गई है। हलफनामे में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की है और एक एसओपी भी जारी किया है। अदालत ने कहा कि कोरोना मरीजों के परिवहन के लिए स्शक्क को भी निर्धारित किया गया है और इसमें सभी राज्यों को विस्तृत विवरण जारी करने का उल्लेख है।
इसमें कहा गया है कि 29 मार्च, 2020 को जारी एसओपी का राज्यों द्वारा पालन जरूरी है और एंबुलेंस उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मदद को जरूरतमंद व्यक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिशा-निर्देश एंबुलेंस के शुल्क को निर्धारित नहीं करते हैं। अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उचित शुल्क तय करेगी। कोर्ट ने उस याचिका का भी निपटारा किया, जिसमें कोरोना को देखते हुए एंबुलेंस सुविधा समेत अन्य उपाय करने के लिए दिशा- निर्देश मांगे गए थे।

4545 33454

Check Also

Top Online Pokies for Real Money

Australia’s fascination with pokies has shaped a robust and tightly regulated online casino industry. Playing …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *