छत्तीसगढ़ (जनसंपर्क विभाग)। छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन के लिए स्थायी परमिट अब ऑनलाइन मिलेगा। परिवहन विभाग ने आज से स्थायी परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए कभी भी आवेदन किया जा सकता है। विभाग का तर्क है, इससे लोगों का समय बचेगा और कोरोना का खतरा भी कम होगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बसों के परमिट संबंधी कार्यों के लिए विभाग की वेबसाईट parivahan.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा ऑनलाईन किसी भी समय किया जा सकता है। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नए परमिट के आवेदक कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे ऑनलाईन अपलोड कर सकते हैं। आवेदन करते समय संबंधित मार्ग एवं वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा एवं दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी के पास मौजूद परमिट और वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, त्रक्कस् सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाईट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई पेमेंट गेट-वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। सभी दस्तावेज आवेदक को स्व-प्रमाणित करने होंगे।