नई टिहरी (संवाददाता)। गलत साइड के साथ ही तेजी व लापरवाही से डंपर चलाकर मोटर साइकिल लड़कों को जोरदार टक्कर मारने पर घायल करने वाले चालक को न्याययिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने एक साल की सजा सुनाने के साथ एक हजार के जुर्माने से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने पैरवी करते हुए अदालत को दलील दी कि 14 अगस्त, 2014 को थाना चम्बा में सत्या नारायण यादव पुत्र रणजीत यादव निवासी गुप्ता कालोनी मेरठ वाले ने तहरीर दी, कि 21 जुलाई, 2014 मेरा लड़का बलजीत यादव व पड़ोसी सुनील यादव टिहरी बांध घूमने के बाद चम्बा से मसूरी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे काणाताल के समीप गलत साईड से व तेजी व लापरवाही से आ रहे ट्रक डंपर,जिसे प्रेम सिंह चला रहा था, ने जोरदार टक्कर मारी दोनों लड़के बुरी तरह घायल हो गए व मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्रकार मुकदमा टिहरी न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से सारे सबूत व गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी ड्राईवर प्रेम सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी ग्राम बिड़कोट पट्टी बमुंड टिहरी गढ़वाल वाले को अपराध के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास देने के साथ ही एक हजार जुर्माने से दण्डित किया गया।
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