जोधपुर । फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से कांकाणी हिरण शिकार मामले में सजा के खिलाफ पेश अपील पर शुक्रवार को जोधपुर जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान को काले हिरणों के शिकार का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. सलमान की अपील पर अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. सलमान की अपील और सरकार की ओर से ऑर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी करने के खिलाफ पेश दोनों अपीलों पर जिला एवं सेशन कोर्ट जिला जोधपुर में सुनवाई होनी थी. जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज चन्द्रकुमार सोनगरा की कोर्ट में होने वाली यह सुनवाई समयाभाव में टल गई. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने अभिनेता सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को हिरण शिकार का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया था. इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने सेशन कोर्ट जिला जोधपुर में अपील दायर की थी. जिस पर शुक्रवार को सलमान खान के वकील बहस को आगे बढ़ाने वाले थे. आज भी सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से वकील हाजरी माफी की अर्जी पेश करने वाले थे लेकिन सुनवाई टल गई.
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