
रुद्रप्रयाग (संवाददाता)। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी आगामी आठ फरवरी तक शहर में अतिक्रमण, सार्वजनिक भूमि, मुख्य मोटर मार्ग और बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। यह समिति डीएम को सूचित करेगी। जनहित याचिका मनमोहन ङ्क्षसह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने सार्वजनिक भूमि, मुख्य मोटर मार्गो, बाजार क्षेत्र, नगर क्षेत्र तथा संपर्क मार्गो में अतिक्रमण को चिह्नित करने व आठ फरवरी 2019 तक सूची न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम रुद्रप्रयाग मंगेश घिल्डियाल ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद जनपद के विभिन्न क्षेत्रों, सार्वजनिक भूमि, मुख्य मोटर मार्गो, बाजार क्षेत्र, नगर क्षेत्र तथा संपर्क मार्गो में अतिक्रमण को चिह्नित करने को समिति का गठन किया है। समिति में अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष, संबंधित उप जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, संबंधित तहसीलदार सदस्य सचिव एवं संबंधित क्षेत्र के उप वनाधिकारी, संबंधित मोटर मार्गो के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता ङ्क्षसचाई, संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/पुलिस प्रभारी, एवं संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों से भी सूचना अतिक्रमण की सूचना संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी या पटवारी को लिखित या मौखिक देने का अनुरोध किया है। जांच की सूची आगामी 15 जनवरी तक अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को देंगे।