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सरकार ने बढ़ाई लिंक करने की समयसीमा

नई दिल्ली । तमाम कयासों से बीच अब यह साफ हो चुका है कि आधार-पैन लिंकिंग की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 होगी। खुद वित्त मंत्रालय ने इसकी पुष्टी की है। अभी तक यह माना जा रहा था कि आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह बात जानकारी में सामने आई है कुछ करदाताओं ने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है। इसलिए, लिंकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अब यह फैसला किया गया है कि इसकी डेडलाइन में इजाफा किया जाएगा और आधार एवं पैन की लिंकिंग के लिए नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 होगी।
आधार लिंकिंग सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नही-यह स्पष्ट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सेवाओं के लिए आधार लिंकिंग की तय सीमा के भीतर अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार होल्डर्स से कहा है कि उन्हें इस प्रक्रिया को तय समय से पूरा कर लेना चाहिए ताकि बाद में उन्हें किसी तरह की कोई सेवा लेने के दौरान असुविधा न हो। यूआइडीएआइ की ओर से जारी बयान में कहा गया, आधार अधिनियम अमल में है, आधार के संबंध में जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिसमें बैंक खातों के सत्यापन, पैन कार्ड और सिम कार्ड के साथ आधार को लिंक करवाने के लिए कहा जा रहा है वो पूरी तरह से वाजिब एवं वैध है।
सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा विचार-आधार मामले पर थोड़ी राहत मांगने के संबध में दायक की गईं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते अहम सुनवाई करेगा, जबकि शीर्ष अदालत ने सरकार के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम पर यह फैसला किया है कि वो हर नागरिक को आधार कार्ड उपलब्ध करवाए। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि आधार लिंकिंग की डेडलाइन में विस्तार 31 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक सिर्फ उन्हीं सेवाओं का लाभ लेने के संबंध में होगा जो कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।
50 फीसदी बैंक खाते ही आधार से हुए लिंक-आधार नंबरों से अभी तक केवल 50 प्रतिशत बैंक खाते ही लिंक हो पाए हैं। ये हाल तब है जब लिंक करने की समय सीमा बहुत कम बची है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीजी कन्नान ने कहा है कि लिंकिंग प्रोसेस में अभी आधे खाते ही आ सके हैं। भारत सरकार ने सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर की समयसीमा तय की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए 31 मार्च तक समयसीमा बढ़ाने का विरोध नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में खातों को लिंक करना आसान है लेकिन ग्रामीण इलाकों में बैंक अभी भी लोगों तक एसएमएस, पब्लिक नोटिस के जरिये पहुंचने की कोशिश कर रही है। आधार कम संख्या में लिंक होने के कारण ये हैं कि कई बार हमारे पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में मैसेज नहीं भेजे जा सकते। लेकिन समयसीमा के बाद जिन खातों से आधार लिंक नहीं हुए हैं वे खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।
The National News
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