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बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन जागरूकता जरूरी:- आलोक त्रिपाठी

 

नरेंद्र नगर, 14 मई
राजेन्द्र सिंह गुसाई

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल के दिशा निर्देश पर माह माई 2025 में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने हैं, जिसके तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सिविल जज सीनियर डिवीजन आलोक नाथ त्रिपाठी ने बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में डॉक्टर आलोक नाथ त्रिपाठी ने कहा कि बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड अभियान, बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड अभियान, उड़ान शोषण से स्वतंत्रता अभियान (अवैध मानव तस्वीर की तस्करी से रोकथाम) तथा दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्तियों के अधिकार विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने पर जोर दिया। कहा कि श्रम विभाग, बाल कल्याण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण संयुक्त रूप से इस अभियान को चलकर समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं इसलिए आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। डॉ त्रिपाठी के द्वारा इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में बाल कल्याण समिति द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाए इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को देना भी सुनिश्चित करें ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पीएलबी मेंबर समिति को सहयोग कर सके। इस अवसर पर श्रम परिवर्तन अधिकारी आयशा, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार, सदस्य निवेदिता पवार, राजेंद्र सिंह गुसाई, मस्तराम डोभाल, एसएस रावत तथा राजपाल मियां आदि उपस्थित थे।

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